दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनी एक फर्जी वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया

नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनी एक फर्जी वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके जरिये एक पॉन्जी स्कीम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। डोमेन के तहत संचालित धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर टाटा संस ने अवास्तविक रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को लुभाने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने वेबसाइट के पीछे की इकाई टाटा रीस्टार्ट के खिलाफ एक अंतरिम निषेधाज्ञा का निर्देश जारी किया, जिसमें उसे "टाटा" नाम या टाटा संस द्वारा पंजीकृत नामों के समान किसी भी चिह्न का उपयोग बंद करने का आदेश दिया गया। अदालत ने वेबसाइट को तत्काल हटाने और डोमेन नाम रजिस्ट्रार को डोमेन को ब्लॉक या निलंबित करने का निर्देश दिया है।

अदालत का फैसला टाटा संस द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के सबूत पेश करने के बाद आया है, जिसमें "टाटा" के लोगो के अनधिकृत उपयोग का हवाला दिया गया था जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है और धोखा दे सकता है। अदालत ने कहा कि डोमेन और मार्क "टाटा रीस्टार्ट" न केवल भ्रामक रूप से टाटा संस के अपने पंजीकृत डोमेन और ट्रेडमार्क के समान हैं, बल्कि उनके उपयोग में बेईमानी के इरादे का भी संकेत देते हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "जैसा कि ऊपर दी गई तस्वीरों में दर्शाया गया है, वेबसाइट पर वादी के ट्रेडमार्क का ऐसा उपयोग, उपभोक्ता भ्रम और वादी के साथ जुड़ाव पैदा करने के लिए बाध्य है, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी के पंजीकृत चिह्न 'टाटा' को पूरी तरह से शामिल कर लिया है।" अदालत ने आगे कहा कि निषेधाज्ञा के बिना, टाटा संस को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

India Edge News Desk

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