जीतू यादव के समर्थक पिंटू की जमानत याचिका MP High Court ने कैंसल की, सबूत प्रभावित होने का डर

 इंदौर
 पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर उनकी पत्नी, बेटे और मां के साथ बदसलूकी करने के आरोपित पिंटू रावेकर की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी। सत्र न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त करने के बाद आरोपित ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

एडवोकेट राजेश जोशी ने बताया कि गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। हमने कोर्ट को बताया कि 40 नामजद आरोपित हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 18 ही गिरफ्त में आए हैं। शेष 22 अब भी फरार हैं।
पिंटू को जमानत दी तो साक्ष्य प्रभावित कर सकता है

आरोपितों ने संगमत होकर वारदात को अंजाम दिया था। सरगना जीतू यादव (जाटव) अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपित पिंटू को जमानत दी तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।

आरोपित खुद भी वारदात के चार-पांच दिन बाद गिरफ्त में आया था। अगर उसका घटना से कुछ लेना-देना नहीं था तो वह यूं पुलिस से भागता नहीं। एडवोकेट जोशी ने बताया कि कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद कहा कि हम जमानत याचिका निरस्त कर रहे हैं।
इधर… पार्षद कमलेश कालरा के घर में हमले के दो आरोपितों ने किया सरेंडर

भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर में हमला करने वाले दो आरोपितों ने नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस ने उनकी कुलकर्णी नगर से गिरफ्तारी दर्शाई है। मामले में पुलिस 20 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस अभी तक पार्षद (भाजपा से निष्कासित) जीतू यादव के चचेरे भाई अभिलाष को ही मुख्य आरोपित बताया है। वार्ड 65 से भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर वार्ड-24 के पार्षद जीतू उर्फ जितेंद्र यादव के समर्थकों ने हमला कर दिया था।

18 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

आरोपितों ने घर में तोड़फोड़ कर कालरा के नाबालिग पुत्र को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की नाराजगी के बाद पुलिस आयुक्त संतोष कुमारसिंह ने एसआइटी गठित की। एसआईटी प्रमुख एडिशनल डीसीपी जोन-4 आनंद यादव के मुताबिक पुलिस ने 18 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मोबाइल लोकेशन के आधार पर किया गिरफ्तार

गुरुवार सुबह दिलीप पुत्र रमेशचंद्र निवासी कुलकर्णी नगर और घनश्यामसिंह उर्फ बंटी पुत्र हरिसिंह ठाकुर भदौरिया निवासी शीलनाथ कैंप को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी के अनुसार आरोपितों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपित पेश हुए हैं। बुधवार रात तय हो गया था कि दिलीप और बंटी पेश होने वाले हैं। एनवक्त पर सुबह सरेंडर करने की योजना बनी। मामले में जीतू को पुलिस ने अभी तक आरोपित नहीं बनाया है।
छह बार नोटिस जारी कर चुकी है पुलिस

आवाज के नमूने लेने के लिए पुलिस छह बार नोटिस जारी कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि जीतू के खिलाफ साक्ष्य नहीं है। पूछताछ में उसके चचेरे भाई अवि उर्फ अभिलाष को ही मुख्य आरोपित बताया गया है।

India Edge News Desk

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