There is no law to kill stray dogs and birds that trouble citizens: Allahabad High Court
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इंडिया न्यूज़
नागरिकों को परेशान करने वाले आवारा कुत्ते और पक्षियों को मारने का कानून नहीं है : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नागरिकों को परेशान करने वाले आवारा कुत्तों…
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