सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा कदम उठाया, नियम 1 जुलाई से लागू

फ्रांस 
यूरोप की चमकदार गलियों और कैफे कल्चर के लिए मशहूर फ्रांस से एक अहम खबर आई है। वहां की सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला खासतौर पर बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फ्रांस की स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कैथरीन वौट्रिन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति खुले में धूम्रपान करता पाया गया, तो उस पर 13,000 रुपये (लगभग 150 यूरो) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

कहां-कहां नहीं कर पाएंगे धूम्रपान?
इस प्रतिबंध में पार्क, सार्वजनिक उद्यान, समुद्रतट, स्कूल के बाहर के इलाके और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल शामिल हैं। यानी अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना बीते कल की बात हो जाएगी।
 
सरकार की मंशा क्या है?
फ्रांस सरकार इस अभियान को "धूम्रपान मुक्त पीढ़ी" की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। मंत्री वौट्रिन ने साफ किया कि बच्चों को पैसिव स्मोकिंग के खतरे से बचाना उनकी प्राथमिकता है। सरकार चाहती है कि युवा वर्ग न सिर्फ सिगरेट से दूर रहे, बल्कि ऐसी आदतों को सामान्य भी न माने।

इससे पहले क्या था नियम?
फ्रांस में अब तक सिर्फ कुछ विशेष स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि में धूम्रपान पर रोक थी। लेकिन अब यह दायरा पूरे सार्वजनिक क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया है।

दुनियाभर के लिए उदाहरण
फ्रांस का यह कड़ा कदम कई अन्य देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। एक ऐसा देश, जहां कैफे में बैठकर सिगरेट पीना एक आम दृश्य था, अब वहां भी जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नया नियम न सिर्फ चेतावनी है, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश भी है – बच्चों का बचपन धुएं में न खोने दें।

India Edge News Desk

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