सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर से प्रतिबंध हटाने से किया इनकार

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री पर से तत्काल प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर इस मामले में मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। इसके लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी के वृत्तचित्र पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया।
साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में मूल दस्तावेज तीन हफ्ते के भीतर जमा करने को कहा है और अगली सुनवाई अप्रैल महीने में होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वकील प्रशांत भूषण द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।