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Uniform Civil Code: UCC बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, अब नियम बनते ही उत्तराखंड में होगा लागू।
यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है. राज्यपाल ने यूसीसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा था. संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।
देहरादून,Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी।
राज्यपाल ने यूसीसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा था
इस पर विचार करने के बाद राजभवन ने इसे विधायी विभाग को भेज दिया. इसे विधायी माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया है. चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था |
उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था
इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।