उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रश्नपत्र लीक मामले की CBI से जांच करवाए जाने संबंधी याचिका की खारिज

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रश्नपत्र लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाए जाने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिका राज्य विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने दायर की थी। इससे पहले, अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि उन्हें मामले की विशेष कार्य बल द्वारा की जा रही जांच को लेकर शंका क्यों है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से मामले को लेकर एक पूरा चार्ट तैयार करने को कहा है, जिसमें यह बताया जाए कि अनियमितताएं कैसे हुईं और लोगों को कैसे नियुक्ति मिली। अदालत ने याचिकाकर्ता से जनहित याचिका दायर करने का अपना अधिकार भी स्पष्ट करने को कहा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एसटीएफ मामले में अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है और अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उसने कहा मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। कापड़ी ने याचिका में दावा किया था कि मामले में केवल छोटे खिलाड़ियों को ही गिरफ्तार किया गया है जबकि घोटाले में शामिल प्रमुख लोग अब भी आजाद घूम रहे हैं।
(जी.एन.एस)