हेट स्पीच मामले में अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया है। खान के खिलाफ 2019 में रामपुर के मिलक कोतवाली में सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
खान के खिलाफ 2019 में रामपुर के मिलक कोतवाली में सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। खान पर कथित तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153अ, 505-1 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था।