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विधायक जीतू पटवारी समेत 4 को एक साल की सजा जानिए पूरी खबर.

सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत चार लोगों को एक साल की सजा सुनाई गई है.

भोपाल: सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत चार लोगों को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला साल 2009 के मामले में सुनाया है. इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है|

वर्ष 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत 17 लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149, 506(2), 336, 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए। मामले में विधायक जीतू पटवारी, उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, घनश्याम वर्मा और राजगढ़ के पूर्व विधायक कृष्णमोहन मालवीय को शनिवार को सजा सुनाई गई। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।वहीं कोर्ट ने 14 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. ये लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए|

विधायक पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने कहा, ‘इस फैसले से जीतू पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हम ऊपरी अदालत में भी अपील करेंगे|

किसान आंदोलन के दौरान दिग्विजय घायल भी हो गए थे

राजगढ़ में 2009 में कांग्रेस ने किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था. इसकी अध्यक्षता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की. कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे. इसी बीच किसी ने पथराव शुरू कर दिया. घटना बगावत में बदल गई थी. दिग्विजय सिंह को भी चोट लगी|

पटवारी ने कहा- फांसी दो, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी

फैसले के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. सीएम ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, वह आज तक नहीं हुआ. जब तक गेहूं का दाम 3000 रुपये प्रति क्विंटल नहीं हो जाता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी. ये मामला भी किसानों की लड़ाई का है. जो सजा देनी है दे दो, जेल भेज दो, फांसी दे दो, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी।

कफन बाँधकर सरकार से लड़ना होगा

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होती अगर इससे भी बड़ी सजा मिलती और तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम होता. संघर्ष जारी है. लड़ाई जारी है और जारी रहेगी. इस सरकार से लड़ना है तो कफन पहनकर लड़ना होगा। अगर विचार बदलना है तो सरकार से हर स्तर पर लड़ना होगा। हम सब मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।’ हमारे पास एक कानूनी टीम है, वे समाधान निकालेंगे|

वकील ने कहा- फैसले के खिलाफ अपील करेंगे

जीतू पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने कहा कि फैसला अभी अक्षरश: नहीं पढ़ा गया है. उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला आएगा. बेशक हम अपील करेंगे. कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अभी जमानत छूट गई है.मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर राज्य मंत्री रहे सईद अहमद को सतना कोर्ट ने दोषी करार दिया है. पूर्व मंत्री को एक साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है. हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई.जानकारी के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना मालवीय कांग्रेस नेता सईद अहमद पिता स्व. नजीराबाद निवासी गुलशेर अहमद को चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए एक साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला 2014 से कोर्ट में लंबित था. हाई कोर्ट ने इस मामले पर 30 जून को फैसला सुनाने को कहा था|

India Edge News Desk

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