Bharat Jodo Nyay Yatra: मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, आखिर क्या है मामला?
गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली. भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सोमवार को अमेठी में प्रवेश किया था।

सुल्तानपुर, Bharat Jodo Nyay Yatra: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह 11:05 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुंचे। एमपी-एमएलए विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और 25,000 रुपये की दो जमानत राशि दाखिल करने पर उनकी रिहाई का आदेश दिया।
करीब 15 मिनट तक कोर्ट में रहने के बाद राहुल गांधी 11:20 बजे कोर्ट से बाहर निकल गये
मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिससे उसे चोट लग गई|
अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकाप्टर से उतरने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे
शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था. सोमवार को राहुल गांधी के वकील केपी शुक्ला ने सरेंडर और जमानत अर्जी के साथ कोर्ट में अर्जी दाखिल की. अवसर याचिका में कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेने के कारण राहुल गांधी को अदालत में पेश नहीं होना चाहिए।
उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी।