MP Breaking News: पति की सैलरी से कटेगा पत्नी का गुजारा भत्ता, कोर्ट ने कॉलेज प्रिंसिपल को दिया आदेश
झाँसी की एक महिला और उसके पति की शादी 2003 में हुई थी। उनके तीन बच्चे भी हैं। पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों के चलते दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया।
ग्वालियर,MP Breaking News: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भरण-पोषण के मामले में फैसला सुनाते हुए पति के वेतन से पत्नी को भरण-पोषण के लिए 40 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है |
कालेज में नौकरी करता है पति
चूंकि पति एक आईटीआई कॉलेज में काम करता है, इसलिए कोर्ट ने पत्नी के खाते की जानकारी के साथ कॉलेज प्रिंसिपल को एक आदेश भेजा है और निर्देश दिया है कि महिला के पति के वेतन से 40,000 रुपये प्रति माह महिला के खाते में भेजे जाएं।
80 हजार रुपये की राशि छह किस्तों में भुगतान करना होगा
वहीं, आवेदन की तिथि से दो माह के भरण-पोषण के लिए पति के वेतन से छह किस्तों में कुल 80 हजार रुपये की कटौती कर महिला के खाते में जमा करना होगा। आज।
यह है पूरा मामला
आपको बता दें कि झांसी की रहने वाली एक महिला और उसके पति की शादी 2003 में हुई थी। उनके तीन बच्चे भी हैं। पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों के चलते दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं, महिला भी एक शिक्षिका है और 25,000 रुपये कमाती है, लेकिन इस रकम से बच्चों का खर्च, घर का खर्च आदि पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए महिला ने अदालत में भरण-पोषण के लिए आवेदन दिया। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भरण-पोषण की रकम तय कर दी.