18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई होगी।
राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव में आम लोग वोटिंग नहीं करते, इसके लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के प्रतिनिधि वोट डालते हैं, जैसे दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं।
- वोटिंग के नियम
- निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ नियम बताएं हैं जिनका पालन सभी उम्मीदवारों को अच्छे से करने की हिदायत दी गई है।
- राष्ट्रपति चुनाव में 4809 वोटर, संसद-विधानसभाओं में डाले जाएंगे वोट
- वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पैन मुहैया कराया जाएगा
- राजनीतिक दल कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते
- वोट देने के लिए 1,2,3 लिखकर अपनी पंसद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा
- दिल्ली में होगी वोटों की गिनती
- वोटिंग के समय कोरोना नियमों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए
- सांसद के वोट बैंक की वैल्यू 700 होगी।
- राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे
(जी.एन.एस)