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मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर अपडेट, अब तक 117480 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, ये दस्तावेज जरूरी, प्रशिक्षण के साथ मिलेगा वजीफा, ऐसे उठाएं लाभ

इस योजना में 15 जुलाई से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के बीच अनुबंध हस्ताक्षर (आनलाइन) की कार्रवाई होगी। एक अगस्त से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा।

Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana : मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है।  मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर ताजा अपडेट है।  मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में अब तक लगभग 1 लाख 17 हज़ार 480 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है। इस योजना में अब तक 11 हज़ार 296 प्रतिष्ठानों ने अपना पंजीयन कराया है। अब तक कुल 37 हज़ार 227 पद प्रकाशित किए गए हैं।

इस योजना में 15 जुलाई से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के बीच अनुबंध हस्ताक्षर (आनलाइन) की कार्रवाई होगी। एक अगस्त से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। एक माह प्रशिक्षण के बाद अर्थात एक सितंबर से युवाओं को मानदेय राशि (स्टाइपेंड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। यह सभी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से आनलाइन की जाएगी।

देखें जिलेवार पंजीयन

  • मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजनाओं में आगर मालवा ज़िले में अब तक 910 अभ्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया है, अलीराजपुर में 393, अनूपपुर में 1284, अशोक नगर में 1870, बालाघाट में 2567, बड़वानी में 811, बैतूल में 1909, भिंड में 2012, भोपाल में 4181, बुरहानपुर में 557, छत्तरपुर में 3267, छिन्दवाड़ा में 2711।
  • दमोह में 4027, दतिया में 1050, देवास में 1793, धार में 1597, डिंडोरी में 1053, खंडवा में 1490, गुना में 2487, ग्वालियर में 3564, हरदा में 692, नर्मदापुरम में 1970, इंदौर में 2277, जबलपुर में 4624, झाबुआ में 632, कटनी में 2509, खरगोन में 1713, मण्डला में 1705, मन्दसौर में 2800, मुरैना में 2356, नरसिंहपुर में 3025।
  • नीमच में 1069, निवाड़ी में 694, पन्ना में 1825, रायसेन में 2448 , राजगढ़ में 2947, रतलाम में 1799, रीवा में 5681, सागर में 5805, सतना में 5264, सीहोर में 3260, सिवनी में 2365, शहडोल में 2014।
  • शाजापुर में 1839, श्योपुर में 784, शिवपुरी में 2689, सीधी में 2154, सिंगरौली में 1690, टीकमगढ़ में 1981, उज्जैन में 2607, उमरिया में 1085 और विदिशा में 3644 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में अपना पंजीयन कराया है।

युवाओं को इस तरह मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को उद्योग उन्मुख नई तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें सहजता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। इस आनलाइन प्रक्रिया में युवाओं को कौशल सीखने के साथ ही आठ से दस हजार रुपये मासिक मानदेय (स्टाइपेंड) दिया जाएगा। इसमें से 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी और 25 प्रतिशत राशि कंपनी द्वारा दी जाएगी। अब तक 10,368 प्रतिष्ठान (कंपनियां) पंजीकृत हो गई है और इन कंपनियों में 34 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं की नियुक्ति की जाएगी।

इस तरह मिलेगा मानदेय, जरूरी दस्तावेज

  1. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के आवेदको को समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता, डिग्री आदि की आवश्यकता होगी।
  2. योजना में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण युवा को 8000 रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8500 रूपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10000 रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जायेगा।
  3. राज्य शासन की ओर से निर्धारित स्टाईपेंड की 75% राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टाईपेंड की 25 % राशि प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में जमा करानी होगी। प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक स्टाईपेंड देने के लिये स्वतंत्र होंगे। स्टाईपेंड एक वर्ष तक दिया जायेगा।
  4. योजना में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिये चिन्हित कार्य-क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रायबल, अस्पताल, रेलवे, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित 800 से अधिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भागीदारी करेंगे।

पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

“अभ्यर्थी पंजीयन की सुविधा पोर्टल पर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक सोमवार से शनिवार के मध्य उपलब्ध रहेगी।”

अभ्‍यर्थी पंजीयन

  • MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
  • आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
  • यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
  • समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
  • आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
  • आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
  • अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।

प्रतिष्ठान पंजीयन

  • MMSKY पोर्टल पर संस्था पंजीयन पर क्लिक करे ।
  • अधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज करे ।
  • स्व घोषणा के बाद GSTIN दर्ज करे ।
  • अनिवार्य जानकारी को दर्ज करे ।
  • एप्लीकेशन सबमिट करे ।
  • यूजर आईडी एवं पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नं. पर प्राप्त होगा ।

प्रशिक्षण

योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र-अभ्‍यर्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी; इसमे समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।

अभ्‍यर्थी पात्रता

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो।
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों।
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

प्रतिष्ठान पात्रता

  • प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
  • यह योजना समस्‍त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।

अभ्‍यर्थी लाभ

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

प्रतिष्ठान लाभ

  • पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15% की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
  • प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि युवाओं के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।

India Edge News Desk

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