चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े व खच्चरों की मौत पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय हो गया सख्त
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े व खच्चरों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार सहित उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए एक कमेटी का गठन करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जून की तिथि नियत की है।
मामले को गौरी मौलखी की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि चारधाम में तीर्थ यात्रियों का सामान ढोने के लिए 20,000 से ज्यादा घोड़े-खच्चरों का उपयोग किया जाता है। इनमें अधिकतर घोड़े बीमार हैं। इनमें आवश्यकता से अधिक बोझ लादा जा रहा है। इन घोड़े-खच्चरों के उपचार के लिए पशु चिकित्सक मौजूद नहीं हैं और ना ही चारा, पानी व छप्पर की उचित व्यवस्था है। वहीं याचिकाकर्ता यह भी का कहना है कि यात्रा मार्ग पर जिन घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है, उन्हें स्थानीय नदियों में फेंका जा रहा है, जिसे नदियां प्रदूषित हो रही हैं।
(जी.एन.एस)